बिलासपुर. (Bilaspur) पूर्व मुख्यमंत्री के ओएसडी रहे ओपी गुप्ता की जमानत याचिका खारिज हो गई है.
बिलासपुर हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई चल रही थी.
Chhattisgarh: वामपंथी पार्टियों का संयुक्त बयान, कहा- संविधान और नागरिक अधिकारों की रक्षा तथा देश की एकता को बचाने का लेंगे शपथ
(Bilaspur) छोटी बच्ची को घर पर रखकर अत्याचार का मामला ओएसडी पर लगा था.
(Bilaspur) इनके खिलाफ पास्को एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ था. हाई कोर्ट में जस्टिस रजनी दुबे ने मामले की सुनवाई की.