अवैध प्लाटिंग करने वालों पर अफसर सख्त, 17 जमीन कारोबारियों पर FIR दर्ज

रायपुर। नगर निगम ने गुढ़ियारी-रामनगर में अवैध प्लाटिंग करने वाले तीन परिवारों के 17 लोगों के खिलाफ जुर्म दर्ज कराया है। मामला करीब एक साल से निगम की फाइलों में दबा हुआ था, जिसे हाल ही में पश्चिम विधायक और पूर्व मंत्री राजेश मूणत द्वारा अधिकारियों को सार्वजनिक तौर पर फटकार लगाने के बाद निकाला गया। शुरुआती जांच के बाद नगर निगम ने एफआईआर दर्ज कर मामला पुलिस को सौंपा। आरोपियों में सभी भूमि स्वामी शामिल हैं, जिन पर पॉवर ऑफ अटॉर्नी या एग्रीमेंट के जरिए बिल्डरों और दलालों से मिलीभगत कर बिना अनुमति प्लाटिंग और बिक्री करने का आरोप है।
गुढ़ियारी थाने में दर्ज रिपोर्ट के अनुसार, सहायक अभियंता अरविंद राहुल की शिकायत पर भूमि स्वामी नरेन्द्र, जय प्रकाश, अजय, रमा, ललिता, अनिता, सविता सोनकर, महेश कुमार, रवि प्रकाश, भीमा उर्फ सोहन लाल, राम दुलारे और ईश्वर कुमार समेत कई लोगों को आरोपी बनाया गया है। जांच में सामने आया कि गुलमोहर पार्क के पीछे खसरा नंबर 844/1 रकबा 0.9054 हेक्टेयर जमीन पर बिना कॉलोनी विकास अनुज्ञा और नगर निगम की अनुमति के प्लाट बेचे गए।
एफआईआर में यह भी दर्ज है कि नायब तहसीलदार की रिपोर्ट 10 अगस्त 2024 को निगम को मिल चुकी थी, लेकिन जोन-7 कार्यालय में फाइल दबाकर रखी गई थी। इसी तरह, दूसरे मामले में संतोषी बाई, शिवकुमार, महेंद्र साहू, शिवबाई साहू और भावाबाई साहू के खिलाफ भी अवैध प्लाटिंग का केस दर्ज किया गया है, जिनकी जमीन के छोटे टुकड़े कर बेचे जा रहे थे।
गुढ़ियारी पुलिस ने छग नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 292(ग) के तहत केस दर्ज किया है, जिसमें दो साल की कैद और 50 हजार रुपए जुर्माने का प्रावधान है। सूत्रों के अनुसार, आगे की जांच में धोखाधड़ी समेत अन्य धाराएं भी जोड़ी जा सकती हैं, क्योंकि आरोपियों पर सड़क, नाली, बिजली जैसी सुविधाएं देने का झांसा देकर प्लाट बेचने के आरोप भी हैं।