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NPS से UPS में अब आसानी से कर सकेंगे स्विच, 30 सितंबर 2025 तक मिलेगा अवसर

रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन के वित्त विभाग ने एक अहम आदेश जारी किया है। इसके तहत राज्य के सभी अखिल भारतीय सेवा (IAS, IPS, IFS) अधिकारियों को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) से एकीकृत पेंशन योजना (UPS) में स्विच करने का विकल्प दिया गया है। यह निर्णय केंद्र सरकार के हालिया आदेश और वित्त मंत्रालय की अधिसूचना के अनुरूप है।

गौरतलब है कि पहले UPS चुनने की अंतिम तिथि 30 जून 2025 तय की गई थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 30 सितंबर 2025 कर दिया गया है। यानी अधिकारी अब तीन महीने अतिरिक्त समय में नामांकन करा सकेंगे। इससे उन अधिकारियों को राहत मिलेगी, जो समयसीमा में नामांकन पूरा नहीं कर पाए थे।

नामांकन प्रक्रिया

UPS का विकल्प चुनने वाले अधिकारी अपने आवेदन सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय (महानदी भवन), नवा रायपुर में जमा कर सकते हैं। आवेदन निर्धारित प्रपत्र में ही स्वीकार किए जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए अधिकारी सामान्य प्रशासन विभाग के उप सचिव अन्वेष धृतलहरे से संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए संपर्क नंबर 9958838344 जारी किया गया है।

वित्त विभाग का यह आदेश पेंशन संबंधी पारदर्शिता और सुविधा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस कदम से अधिकारियों को अधिक स्थिर और सुरक्षित पेंशन विकल्प मिलेगा। साथ ही, UPS को चुनने की समयसीमा बढ़ने से अधिक संख्या में अधिकारी इसका लाभ ले पाएंगे।

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