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अब बिना अनुमति नहीं होगी खुदाई, राज्य सरकार रखेगी सख्त नजर

रायपुर। राज्य सरकार ने अब प्रदेश में किसी भी प्रकार की सार्वजनिक जमीन की खुदाई पर सख्त नियंत्रण लगाने का निर्णय लिया है। चाहे वह पानी की लाइन बिछाना हो, सीवर या गैस पाइप लाइन डालना हो, अब बिना अनुमति और रजिस्ट्रेशन कोई भी एजेंसी खुदाई नहीं कर सकेगी। इसके लिए ‘कॉल बिफोर यू डिग’ (CBUD) मोबाइल एप का उपयोग अनिवार्य कर दिया गया है।

इस एप के माध्यम से उत्खनन करने वाली एजेंसियों को खुदाई से पहले अपना रजिस्ट्रेशन कराना और संबंधित जानकारी साझा करनी होगी। एप के जरिए संबंधित विभागों व संपत्ति मालिकों को खुदाई की सूचना मिल जाएगी, जिससे समन्वय बेहतर होगा और अनावश्यक खुदाई रोकी जा सकेगी। सरकार का यह कदम इसलिए जरूरी हो गया था क्योंकि एक ही सड़क को अलग-अलग एजेंसियां बार-बार खोद देती थीं, जिससे यातायात, पानी, बिजली और गैस सेवाओं में रुकावटें आती थीं। अब हर खुदाई योजनाबद्ध और नियंत्रित ढंग से होगी।

इसके अलावा ठेकेदारों, जेसीबी और अन्य खुदाई मशीनों का डाटा भी एकत्र किया जाएगा। सभी नगर निगम, पंचायत और ठेकेदारों को सीबीयूडी एप पर पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। नोडल अधिकारियों को यह जिम्मेदारी दी गई है कि वे क्षेत्र में काम करने वाले सभी निर्माण एजेंसियों और मशीन ऑपरेटरों का डेटा जुटाएं। एप खुदाईकर्ताओं और संपत्ति मालिकों को जोड़ते हुए सूचना देगा, ताकि भूमिगत संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके और नागरिकों को बेहतर सेवाएं मिल सकें।

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