रायपुर। रायपुर नगर निगम ने स्पष्ट कर दिया है कि शहर के किसी भी मंदिर से अब संपत्तिकर वसूल नहीं किया जाएगा। महापौर मीनल चौबे ने कहा कि निगम क्षेत्र के सभी जोन और वार्ड में स्थित मंदिरों पर प्रॉपर्टी टैक्स लागू नहीं होगा।
हालांकि, इसी बीच जोन-4 के अंतर्गत ब्राम्हणपारा वार्ड क्रमांक 43 स्थित सोहागा मंदिर में निगम कर्मचारियों मोहर्रिर सुशात और अमर ने संपत्तिकर नोटिस भेज दिया। इस लापरवाही के कारण महापौर ने दोनों कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। दोनों से तीन दिन के भीतर लिखित स्पष्टीकरण मांगा गया है।
महापौर मीनल चौबे ने इस घटना को गंभीर लापरवाही बताते हुए अपनी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि मंदिरों को टैक्स नोटिस देना नियमानुसार पूरी तरह गलत है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि भविष्य में ऐसी गलती किसी भी कर्मचारी द्वारा दोहराई गई तो उसके खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
नगर निगम ने सभी जोनों और वार्डों के अधिकारियों को भी निर्देश दिए हैं कि मंदिरों से जुड़े किसी भी कर या नोटिस संबंधी मामलों में पूरी सावधानी बरती जाए। महापौर ने अधिकारियों को मंदिरों के साथ सम्मानजनक व्यवहार बनाए रखने और धार्मिक स्थलों के मामलों में नियमों का पालन करने के लिए हिदायत दी है।
इस कदम से नगर निगम ने यह सुनिश्चित किया है कि धार्मिक स्थलों पर किसी भी प्रकार का वित्तीय दबाव न डाला जाए और शहर के मंदिरों की गरिमा बनी रहे। अधिकारियों और कर्मचारियों को भी इस मामले में सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं।