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रायपुर के जयस्तंभ चौक से नहीं निकलेगा जुलूस, दो माह का प्रतिबंध; सिंधी समाज में नाराजगी

रायपुर। शहर में कानून-व्यवस्था और यातायात व्यवस्था सुचारू बनाए रखने के उद्देश्य से पुलिस प्रशासन ने बड़ा निर्णय लिया है। जयस्तंभ चौक समेत कई प्रमुख मार्गों पर रैली, जुलूस, शोभायात्रा और धरना-प्रदर्शन पर दो महीने के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह आदेश संजीव शुक्ला, पुलिस आयुक्त रायपुर द्वारा 25 फरवरी 2026 को जारी किया गया।

आदेश के अनुसार, पुलिस उपायुक्त (मध्य) की रिपोर्ट के आधार पर यह कदम उठाया गया है। रिपोर्ट में सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक व्यस्त मार्गों पर यातायात बाधित होने और आमजन को हो रही असुविधा का उल्लेख किया गया था। इसके मद्देनजर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रतिबंध लागू किया गया है।

प्रतिबंधित मार्गों में जी.ई. रोड पर शारदा चौक से जयस्तंभ चौक होते हुए शास्त्री चौक तक, मालवीय रोड पर जयस्तंभ चौक से कोतवाली चौक तक, सदर बाजार रोड पर कोतवाली से सत्तीबाजार चौक तक तथा एम.जी. रोड पर गुरुनानक चौक से शारदा चौक तक का क्षेत्र शामिल है। इन स्थानों पर किसी भी प्रकार के सार्वजनिक प्रदर्शन की अनुमति नहीं होगी।

इस निर्णय के बाद सिंधी समाज में नाराजगी देखी जा रही है। छत्तीसगढ़ सिंधी पंचायत के प्रदेश प्रवक्ता सुभाष बजाज ने कहा कि आगामी चेट्रीचंड्र पर्व से ठीक पहले यह आदेश जारी किया गया है, जबकि समाज हर वर्ष मुख्य मार्गों से शोभायात्रा निकालता है। उन्होंने इसे भेदभावपूर्ण बताते हुए पुनर्विचार की मांग की है। पुलिस प्रशासन ने नागरिकों से सहयोग की अपील की है, वहीं समाज के प्रतिनिधियों ने अधिकारियों से चर्चा कर अपनी आपत्ति दर्ज कराई है।

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