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पैकेज्ड फूड के नए नियम, कंपनियों को Bold और बड़े अक्षरों में बतानी होगी नमक-चीनी और फैट की मात्रा

नई दिल्ली। भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों के लेबल पर कुल चीनी, नमक और संतृप्त वसा को लेकर नए नियम तय करने जा रहा है. कंपनियों को संबंधी जानकारी मोटे अक्षरों में और बोल्ड फॉन्ट साइज में प्रदर्शित करनी होगी.

एफएसएसएआई के अध्यक्ष अपूर्व चंद्रा की अध्यक्षता में आयोजित खाद्य प्राधिकरण की 44वीं बैठक में यह फैसला लिया गया. इसमें पोषण संबंधी जानकारी लेबलिंग के संबंध में खाद्य सुरक्षा एवं मानक (लेबलिंग और प्रदर्शन) विनियम, 2020 में संशोधन को मंजूरी देने का निर्णय लिया गया. संशोधन का मकसद उपभोक्ताओं को उत्पाद के पोषण मूल्य को अच्छी तरह समझने और बेहतर निर्णय लेने में सक्षम बनाना है.

इस संशोधन से संबंधित मसौदा अधिसूचना अब सुझावों एवं आपत्तियों को आमंत्रित करने के उद्देश्य से पब्लिक डोमेन में रखा जाएगा. कुल चीनी, कुल संतृप्त वसा और सोडियम सामग्री की जानकारी प्रतिशत में दी जाएगी और इसे मोटे और बड़े अक्षरों में लिखा जाएगा. 

आपको बता दें कि एफएसएसएआई झूठे और भ्रामक दावों को रोकने के लिए समय-समय पर सलाह जारी करता है. इनमें ‘हेल्थ ड्रिंक’ शब्द को हटाने के लिए ई-कॉमर्स वेबसाइट को भेजी गई सलाह शामिल है.

इसके अलावा, सभी खाद्य व्यवसाय ऑपरेटरों (एफबीओ) को फलों के रस के लेबल एवं विज्ञापनों से ‘शत-प्रतिशत फलों के रस’ से संबंधित किसी भी दावे, गेहूं का आटा/परिष्कृत गेहूं का आटा जैसे शब्द के उपयोग, खाद्य वनस्पति तेल आदि के लिए पोषक तत्व संबंधी दावे को हटाना अनिवार्य करने का निर्देश दिया गया है. ये सलाह और निर्देश एफबीओ द्वारा भ्रामक दावों को रोकने के लिए जारी किए गए हैं.

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