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बिलासपुर, कोरिया और सारंगढ़-बिलाईगढ़ में नई गाइडलाइन दरें 13 फरवरी से लागू

रायपुर। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर, कोरिया और सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिलों में जमीन की संशोधित गाइडलाइन दरें अब 13 फरवरी 2026 से लागू होंगी। राज्य शासन ने जिला मूल्यांकन समितियों से प्राप्त प्रस्तावों पर विचार करने के बाद केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड की बैठक में इन दरों को मंजूरी दे दी है।

गौरतलब है कि प्रदेश में 20 नवंबर 2025 से नई गाइडलाइन दरें प्रभावी हैं। शासन ने सभी जिलों को जरूरत के अनुसार दरों में संशोधन के प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए थे। इसी के तहत तीनों जिलों की समितियों ने स्थानीय परिस्थितियों और बाजार दरों के आधार पर संशोधित प्रस्ताव तैयार कर केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड को भेजे थे।

उप महानिरीक्षक पंजीयन की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में प्रस्तावों का विस्तृत परीक्षण और समग्र समीक्षा की गई। लंबी चर्चा के बाद बोर्ड ने तीनों जिलों के संशोधित प्रस्तावों को अनुमोदित कर दिया। इसके साथ ही नई दरें तय तिथि से प्रभावशील करने का निर्णय लिया गया।

नई गाइडलाइन दरें लागू होने के बाद जमीन की खरीदी-बिक्री, रजिस्ट्री शुल्क और स्टांप ड्यूटी की गणना इन्हीं दरों के आधार पर होगी। इससे रियल एस्टेट लेन-देन पर सीधा असर पड़ेगा।

आम नागरिक और हितधारक नई दरों की जानकारी संबंधित जिला पंजीयन कार्यालयों या विभाग की आधिकारिक वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं। शासन ने स्पष्ट किया है कि अन्य जिलों से मिलने वाले संशोधन प्रस्तावों की समीक्षा कर गाइडलाइन दरें चरणबद्ध तरीके से जारी की जाएंगी।

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