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शराब बिक्री में लापरवाही, जिला आबकारी अधिकारी निधीश कुमार कोष्टी निलंबित

रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन ने शासकीय कार्य में गंभीर लापरवाही और वित्तीय अनियमितताओं के चलते महासमुंद जिले के प्रभारी जिला आबकारी अधिकारी निधीश कुमार कोष्टी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

यह कार्रवाई मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर “जीरो टॉलरेंस” नीति के तहत की गई है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय आबकारी आयुक्त कार्यालय, नवा रायपुर अटल नगर निर्धारित किया गया है। 29 मई 2025 को रायपुर से भेजे गए एक वरिष्ठ अधिकारी ने महासमुंद जिले की घोड़ारी स्थित कम्पोजिट मदिरा दुकान का आकस्मिक निरीक्षण किया। निरीक्षण से पहले एक छद्म ग्राहक को 2000 रुपए देकर मदिरा खरीदने भेजा गया। निर्धारित दर 1760 रुपए थी, लेकिन विक्रेताओं ने शराब 2000 में बेची, जिसे पूछताछ में स्वीकार भी किया गया।

स्टॉक जांच में भी भारी अनियमितताएं सामने आईं। भौतिक सत्यापन में 1886 नग देशी मदिरा मसाला की कमी, बिक्री राशि में 3.08 लाख और विदेशी मदिरा में 1.99 लाख की नकद गड़बड़ी पाई गई। कुल मिलाकर लगभग 6.96 लाख रुपये की वित्तीय अनियमितता उजागर हुई। इतना ही नहीं, इससे पूर्व 3 मई को राज्य स्तरीय उड़नदस्ते ने बागबहरा से 351.17 बल्क लीटर अवैध उड़ीसा निर्मित मदिरा जब्त की थी, जिसमें तीन मामले दर्ज हुए थे। मुख्यमंत्री साय ने दोहराया कि शासकीय जिम्मेदारियों में लापरवाही और भ्रष्टाचार किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह निलंबन सरकार की सख्त नीति का स्पष्ट संकेत है।

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