नीट यूजी काउंसिलिंग: हाई कोर्ट ने पहले चरण की सीट आवंटन प्रक्रिया को किया मान्य

रायपुर. नीट यूजी की काउंसिलिंग प्रक्रिया को लेकर हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। पहले चरण की काउंसिलिंग में एक अभ्यर्थी ने सीजीडीएमई द्वारा दिए गए विकल्पों में कैटेगरी और संवर्ग बदलने की सुविधा को चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी। याचिका में यह भी मांग की गई थी कि 12 अगस्त को जारी मेरिट लिस्ट को अमान्य किया जाए।
हालांकि, सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने डीएमई द्वारा जारी मेरिट लिस्ट को वैध मानते हुए पहले चरण की सीट आवंटन प्रक्रिया को मान्य कर दिया। कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया।
नीट यूजी की अगली काउंसिलिंग की तिथि जल्द जारी की जाएगी। एमसीसी द्वारा नई दिशा-निर्देश मिलने के बाद द्वितीय चरण और आगामी चरणों की समय सारिणी डीएमई द्वारा तत्काल जारी की जाएगी। अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे समय-समय पर सीजीडीएमई की वेबसाइट पर नई जानकारी देखें।
जानकारी के अनुसार, 23 अगस्त 2025 को काउंसिलिंग का पहला चरण संपन्न हो चुका है। केंद्रीय एजेंसी, चिकित्सा काउंसलिंग समिति (एमसीसी) ने द्वितीय चरण की तिथि बढ़ा दी है। इसके अनुसार, राज्य की काउंसिलिंग का दूसरा राउंड जो 27 अगस्त से शुरू होने वाला था, अब आगे बढ़ा दिया गया है। डीएमई की वेबसाइट पर 26 अगस्त को एमसीसी की सूचना के साथ यह अपडेट भी प्रकाशित कर दी गई थी।