National: ओबीसी आरक्षण बिल राज्यसभा में पारित, विपक्षी पार्टियों ने दिया साथ, कांग्रेस ने कहा- एक गलती सुधारी

नई दिल्ली। (National) राज्यसभा में ओबीसी आरक्षण से जुड़ा अहम बिल पारित हो गया. बुधवार को संविधान (127वां) संशोधन विधेयक, 2021 पर चर्चा की गई. इसके पक्ष में 187 वोट पड़े. लोकसभा से ये बिल 10 अगस्त को पास हो गया था. अब बिल मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा.
बुधवार को केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने इस बिल का सदन में प्रस्ताव किया और चर्चा की शुरुआत की. उन्होंने कहा कि ये संविधान संशोधन राज्यों को ओबीसी सूची तैयार करने का अधिकार देने के लिए लाया गया है. (National)उन्होंने कहा कि यदि राज्य की सूची को समाप्त कर दिया जाता तो लगभग 631 जातियों को शैक्षणिक संस्थान और नियुक्तियों में आरक्षण का लाभ नहीं मिलता.
(National)बिल पर चर्चा ओपन होने के बाद सबसे पहले कांग्रेस की तरफ से वरिष्ठ नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने पक्ष रखा. उन्होंने स्पष्ट कहा कि ये संशोधन लाकर सरकार अपनी पुरानी गलती को सुधार रही है. लेकिन दूसरी गलती पर इस बिल में कुछ नहीं कहा गया है. सिंघवी ने कहा कि 50 फीसदी आरक्षण सीमा पर इस बिल में एक शब्द भी नहीं है,