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National: नवजोत सिद्धू ने स्वास्थ्य का हवाला देकर रोड रेज मामले में सरेंडर के लिए और समय मांगा, नहीं मिली राहत

नई दिल्ली। 1988 के रोड रेज मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक साल की जेल की सजा दिए जाने के बाद पंजाब कांग्रेस के पूर्व प्रमुख नवजोत सिंह सिद्धू ने चिकित्सा आधार पर आत्मसमर्पण करने के लिए और समय मांगा है । हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने नवजोत सिंह सिद्धू की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया।

नवजोत सिंह सिद्धू को आज पटियाला की एक अदालत में आत्मसमर्पण करना था, लेकिन उन्होंने अपने स्वास्थ्य का हवाला देते हुए 1988 के रोड रेज मामले में उन पर लगाई गई सजा को भुगतने के लिए और समय मांगा। अदालत ने जवाब में, उन्हें भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष मामले का उल्लेख करने के लिए कहा।

नवजोत सिद्धू की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता एएम सिंघवी ने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखने का अनुरोध किया लेकिन अदालत ने अनुमति देने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सिद्धू से रजिस्ट्री में सरेंडर करने के लिए और समय मांगते हुए पत्र देने को कहा। अदालत ने कहा, “इस तरह का जिक्र नहीं कर सकता।

क्या है पूरा मामला

सुप्रीम कोर्ट ने पहले पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू को 34 साल पुराने रोड रेज मामले में बरी करने के अपने मई 2018 के आदेश की समीक्षा की अनुमति दी थी, जिसमें पटियाला निवासी गुरनाम सिंह की मृत्यु हो गई थी।

आदेश के अनुसार सिद्धू को पंजाब पुलिस हिरासत में लेगी। सिद्धू को पहले 1,000 रुपये के जुर्माने के साथ छोड़ दिया गया था। अब सिद्धू को आईपीसी की धारा 323 के तहत अधिकतम संभव सजा दी गई है।

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