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चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, इन लोगों को भी दिया पोस्टल बैलेट से वोट का अधिकार

नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव में पोस्टल वोटिंग को लेकर चुनाव आयोग (election Commission) ने नई अधिसूचना जारी की है। चुनाव आयोग ने अब मीडिया कर्मियों के लिए पोस्टल बैलेट (postal ballot) की सुविधा उपलब्ध करा दी है। यानी चुनाव ड्यूटी में लगे सभी अधिकृत मीडिया कर्मी जिस जगह पर कार्यरत हैं, वहां पोस्टल बैलेट के जरिए वोट डाल सकेंगे। हालांकि, इसके तहत सिर्फ वे ही मीडिया कर्मी वोट डाल सकेंगे, जिनका जिनका मीडिया कवरेज पास चुनाव आयुक्त द्वारा जारी किया जाएगा।