नासिक TCS केस: आरोपी निदा खान की अग्रिम जमानत याचिका खारिज, पुलिस तलाश में जुटी

मुंबई। महाराष्ट्र के नासिक स्थित TCS यूनिट से जुड़े कथित सेक्सुअल हैरेसमेंट और जबरन धर्म परिवर्तन मामले में आरोपी निदा खान को बड़ा झटका लगा है।

नासिक कोर्ट ने शनिवार को उनकी एंटीसिपेटरी बेल यानी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। कोर्ट के फैसले के बाद अब उनकी गिरफ्तारी की संभावना बढ़ गई है। फिलहाल निदा खान फरार बताई जा रही हैं और पुलिस उनकी तलाश में जुटी हुई है।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सरकारी वकील अजय मिसर ने कोर्ट में कहा कि निदा खान इस मामले की मुख्य आरोपियों में शामिल हैं। जांच में उनकी भूमिका गंभीर पाई गई है। इसी आधार पर कोर्ट ने उन्हें राहत देने से इनकार कर दिया।

एफआईआर के अनुसार, निदा खान पर महिला कर्मचारियों पर धार्मिक दबाव बनाने और उन्हें बुर्का पहनने की सलाह देने के आरोप हैं। शिकायत में यह भी कहा गया है कि कंपनी के भीतर कुछ कर्मचारियों पर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव डाला गया और महिलाओं के साथ कथित रूप से यौन उत्पीड़न भी हुआ।

मामले की गंभीरता को देखते हुए नासिक पुलिस ने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) गठित की है। SIT अब तक इस मामले में 9 एफआईआर दर्ज कर चुकी है। ये सभी शिकायतें महिला कर्मचारियों के साथ कथित उत्पीड़न और धार्मिक दबाव से जुड़ी बताई जा रही हैं।

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच तेजी से जारी है और सभी आरोपों की विस्तार से पड़ताल की जा रही है। वहीं कोर्ट के फैसले के बाद इस हाई-प्रोफाइल केस ने एक बार फिर कॉर्पोरेट सेक्टर में कार्यस्थल सुरक्षा और धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर बहस तेज कर दी है।

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