नागपुर हिंसा: मुख्य आरोपी के घर सरकार ने चलाया बुलडोजर, देशद्रोह का केस भी दर्ज

नागपुर। नागपुर में 19 मार्च को दंगे और आगजनी के मामले में माइनॉरिटीज डेमोक्रेटिक पार्टी के शहर अध्यक्ष फहीम खान को गिरफ्तार किया गया था। हिंसा के मामले में मुख्य आरोपी फहीम खान के घर पर सोमवार को बुलडोजर चला दिया गया। नागपुर नगर निगम ने अवैध निर्माण को हटाने के लिए उसे 24 घंटे का समय दिया था। यह मकान फहीम की पत्नी के नाम पर था और यहां बिल्डिंग प्लान में गड़बड़ी के कारण नोटिस जारी किया गया था।
फहीम पर 500 से ज्यादा लोगों को भड़काने और हिंसा को बढ़ावा देने का आरोप है। उसे देशद्रोह के तहत केस दर्ज किया गया है। फहीम अभी पुलिस हिरासत में हैं। इससे पहले 21 मार्च को उसने जमानत के लिए सेशंस कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें उसने कहा था कि उसे राजनीतिक प्रतिशोध के तहत गिरफ्तार किया गया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने हिंसा के बाद कहा था कि दंगाइयों की संपत्ति बेचकर नुकसान की भरपाई की जाएगी और जरूरत पड़ी तो बुलडोजर भी चलाए जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि जिन लोगों ने पुलिस पर हमला किया, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नागपुर में कर्फ्यू हटाने के बाद शहर में पुलिस गश्त जारी रही।
इस हिंसा का कारण औरंगजेब की कब्र हटाने को लेकर विवाद था, जो बाद में दंगे में बदल गया। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग की थी, जिसके बाद हरे रंग के कपड़े जलाए गए और हिंसा भड़क गई। डिप्टी CM अजित पवार ने कहा है कि जो भी मुस्लिम समुदाय को नुकसान पहुंचाएगा या दो समूहों के बीच संघर्ष बढ़ाएगा, उसे बख्शा नहीं जाएगा।