MP सरकार का लव जिहाद कानून, कैबिनेट में पास, 10 साल की कठोर सजा
भोपाल। (MP) यूपी के बाद मध्यप्रदेश में लव जिहाद विरोधी विधेयक को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है. 'धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2020' के नए कानून में कुल 19 प्रावधान हैं. जिसके तहत अगर धर्म परिवर्तन के मामले में पीड़ित पक्ष के परिजन शिकायत करते हैं तो पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी. अगर किसी शख्स पर नाबालिग, अनुसूचित जाति/जनजाति की बेटियों को बहला फुसला कर शादी करने का दोष सिद्ध होता है. (MP) उसे दो साल से 10 साल तक कि सजा दी जाएगी. (MP) अगर कोई शख्स धन और संपत्ति के लालच में धर्म छिपाकर शादी करता हो तो उसकी शादी शून्य मानी जाएगी.
एमपी के गृहमंत्री ने कहा- सबसे कठोर कानून
मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि हमने अपने प्रदेश में देश का सबसे कठोर कानून बनाया है. अब इस विधेयक को विधानसभा में लाया जाएगा. 28 दिसंबर से मध्य प्रदेश विधानसभा का सत्र प्रस्तावित है. यूपी से इस कानून की तुलना पर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि हम किसी से इसकी तुलना नहीं कर रहे हैं लेकिन ये देश का सबसे कड़ा कानून है. नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि इस तरह की शादी टूटने के बाद अगर कोई संतान पहले से ही होगी तो उसके हक मिलेगा.
यूपी में नवंबर महीने में अध्यादेश हुआ था पास
उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने नवंबर महीने में ही लव जिहाद पर अध्यादेश पास कर दिया था. अध्यादेश के मुताबिक, धोखे से धर्म बदलवाने पर 10 साल तक की सजा होगी. इसके अलावा धर्म परिवर्तन के लिए जिलाधिकारी को दो महीने पहले सूचना देनी होगी.