बैंक ऑफ महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ शासन के बीच उन्नत वेतन पैकेज पर एमओयू

कर्मचारियों को 1.25 करोड़ तक दुर्घटना बीमा, हवाई दुर्घटना कवर और शिक्षा-विवाह लाभ मिलेंगे
छत्तीसगढ़ के नियमित सरकारी कर्मचारियों को बेहतर बैंकिंग सुविधाएं देने के उद्देश्य से बैंक ऑफ महाराष्ट्र और राज्य शासन के बीच महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस समझौते के तहत वेतन खाता संचालित करने वाले कर्मचारियों को ‘गवर्नमेंट प्राइड सैलरी सेविंग स्कीम’ के अंतर्गत कई उन्नत और निःशुल्क सुविधाएं मिलेंगी।
समझौते के अनुसार कर्मचारियों को व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा के तहत 1 करोड़ 25 लाख रुपए तक का कवर मिलेगा। इसके अलावा हवाई दुर्घटना बीमा 1 करोड़ रुपए तक, स्थायी पूर्ण विकलांगता पर 1.25 करोड़ रुपए तक और 10 लाख रुपए का टर्म इंश्योरेंस भी प्रदान किया जाएगा। गोल्डन आवर सुविधा के तहत 1 लाख रुपए तक कैशलेस उपचार की सुविधा भी उपलब्ध होगी।
कर्मचारियों और उनके परिवारों को सामाजिक सुरक्षा से जुड़े अतिरिक्त लाभ भी मिलेंगे। योजना के तहत बालिका विवाह के लिए 10 लाख रुपए तक और बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए भी 10 लाख रुपए तक का आर्थिक लाभ दिया जाएगा। इसके अलावा खाताधारकों को अन्य आकर्षक बैंकिंग सेवाएं और स्वास्थ्य बीमा पर टॉप-अप जैसी वैकल्पिक सुविधाएं रियायती दरों पर उपलब्ध कराई जाएंगी।
यह एमओयू 10 फरवरी 2026 को वित्त विभाग की विशेष सचिव शीतल शाश्वत वर्मा और बैंक ऑफ महाराष्ट्र रायपुर अंचल के अंचल प्रबंधक वी. वेंकटेश की उपस्थिति में संपन्न हुआ। अधिकारियों ने बताया कि यह पहल सरकारी कर्मचारियों को अधिक सुरक्षित, सुविधाजनक और लाभप्रद बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगी।




