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हासमुंद पटेवा में 70 एकड़ जमीन के सौदे में एक करोड़ का फ्रॉड, FIR दर्ज

रायपुर। चौबे कॉलोनी निवासी अनाज कारोबारी शशिकांत तिवारी (55) की रिपोर्ट पर पुलिस ने महासमुंद पटेवा की 70 एकड़ जमीन के सौदे में एक करोड़ पांच लाख रुपए लेने और रजिस्ट्री नहीं कराने के आरोप में धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश का केस दर्ज किया है। आरोपियों में ताजदार खान, संजीत जांगड़े और अन्य लोग शामिल हैं।

पुलिस सूत्रों के अनुसार, आरोपियों ने पहले किसानों का इकरारनामा दिखाकर रायपुर में जमीन बेचने और नकद के साथ ऑनलाइन पैसे लिए। जब सौदे में विवाद उत्पन्न हुआ, तो कारोबारी अपने परिचितों के साथ महासमुंद पटेवा पहुंचे और 21 किसानों को रकम देकर उनसे इकरारनामा कराया। इसमें गवाह के रूप में ताजदार खान और संजीत जांगड़े ने भी हस्ताक्षर किए। इसके बावजूद जमीन की रजिस्ट्री नहीं कराई गई और आरोपियों द्वारा दिए गए चेक बाउंस हो गए।

सूत्रों के मुताबिक, उक्त जमीन आरंग में किसी अन्य व्यक्ति को बेचने के लिए सौदे के दौरान मामला सामने आया। शशिकांत तिवारी और सुधीर कुमार मग्गू टैगोर नगर पार्टनर हैं। दोनों को जमीन दलाल हिमांशु मसद हीरापुर और प्रेम रूपरेला फाफाडीह से जानकारी मिली थी कि ग्राम बरभाठा, थाना पटेवा, जिला महासमुंद में 70 एकड़ जमीन का सौदा हो सकता है।

जमीन दलाल ताजदार खान (गांधी नगर थाना, सिविल लाइन्स) और संजीत जांगड़े (बरभाठा, थाना पटेवा) समेत अन्य लोगों ने खरीदारों के साथ बैठक की। ताजदार खान ने 40 किसानों का इकरारनामा दिखाया। इसमें कमशः सदाराम, रवेन्द्र कुमार, लखन कुमार, सुरेश कुमार, सुखीराम, रिखीराम, टुकेश्वर, अनुज, दुलस, आनंद राम, गंगा बाई, छोटू सहित 40 किसानों की 67 एकड़ 45 डिसमिल जमीन का सौदा किया गया। सिविल कोर्ट रायपुर में 5 जून 2024 को सौदे की नोटरी की गई, लेकिन जमीन की रजिस्ट्री नहीं कराई गई और रुपए भी लौटाए नहीं गए। इस मामले में अब पुलिस आगे की जांच कर रही है।

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