
दुर्गा प्रसाद सेन@बेमेतरा। छेड़छाड़ के आरोपी को फास्ट्रैक कोर्ट ने 5 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है । पूरा मामला नानघाट थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले 1 गांव का है। जहां पर आरोपी सत्रोहन जांगड़े के द्वारा नाबालिग लड़की जब नहाने के लिए तालाब जा रही थी, तो उसके साथ छेड़छाड़ किया। नाबालिग ने इस घटना की जानकारी अपने परिजनों को दी। जिसके बाद परिजनों की रिपोर्ट पर पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया था। जहां पर फास्ट ट्रेक विशेष न्यायालय के द्वारा अपर सत्र न्यायाधीश माननीय मधु तिवारी के द्वारा आरोपी को 5 वर्ष की सश्रम कारावास के साथ ही 1000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किए हैं।