मेट्रिकेयर अस्पताल को हाई कोर्ट से बड़ी राहत, बिना नोटिस सील करना माना अवैध

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने सरायपाली स्थित मेट्रिकेयर हॉस्पिटल एंड फर्टिलिटी सेंटर को बिना वैधानिक प्रक्रिया अपनाए सील करने के मामले में अस्पताल प्रबंधन को अंतरिम राहत दी है। न्यायमूर्ति अरविंद कुमार वर्मा की एकलपीठ ने स्पष्ट किया कि अस्पताल को सील करने से पहले कोई कारण बताओ नोटिस या वैध आदेश जारी नहीं किया गया था। कोर्ट ने प्रथम दृष्टया कार्रवाई को अवैध मानते हुए अस्पताल को तत्काल दोबारा चालू करने का आदेश दिया है।
अस्पताल प्रबंधन ने आरोप लगाया कि 28 जून को अनुविभागीय अधिकारी (एसडीओ) और सीएमएचओ महासमुंद बिना किसी पूर्व सूचना के अस्पताल पहुंचे और उसे सील कर दिया। प्रबंधन ने 11 जुलाई को एसडीएम को पत्र लिखकर बताया कि यह कार्रवाई बिना लिखित आदेश और बिना कारण के की गई, जो कि छत्तीसगढ़ राज्य उपचारीगृह तथा रोगोपचार संबंधित स्थापनाएं अनुज्ञापन अधिनियम, 2010 की धारा 9 का उल्लंघन है, जिसमें 30 दिन का नोटिस और सुनवाई का अवसर अनिवार्य है।
याचिका में यह भी बताया गया कि कार्रवाई एक निजी शिकायत के आधार पर हुई, जिसमें अस्पताल पर एक गैरप्रशिक्षित डॉक्टर द्वारा ऑपरेशन किए जाने का आरोप था। चार सदस्यीय जांच समिति जरूर बनाई गई थी, लेकिन अस्पताल को बिना नोटिस, आदेश या सीजर मेमो के सील कर दिया गया। कोर्ट ने राज्य सरकार से दो सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा है और प्रतिवादी अधिकारियों को निर्देशित किया कि अस्पताल को तुरंत मुक्त कर पुनः संचालन की अनुमति दी जाए। मामला अगली सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा।