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Marwahi: जिले के इस इलाके में धारा 144 लागू, जानिए वजह


बिपत सारथी@पेंड्रा। जिले में लोकहित में रानीदुर्गावती तिराहा से लेकर सेमरा तिराहा तक गौरेला से पेंड्रा की ओर जाने वाले मार्ग में धारा 144 लागू कर दी गयी है। रानीदुर्गावती तिराहा से लेकर सेमरा तिराहा तक गौरेला से पेंड्रा की ओर जाने वाले इस मार्ग सहित कार्यालय परिसर में प्रवेश करने से रोकने तथा एक साथ अथवा एक समूह में केवल 4 से 5 व्यक्ति ही इस क्षेत्र में अथवा कार्यालय परिसर में प्रवेश कर सकें, जिससे कि इस मुख्य मार्ग पर यातायात बाधित नहीं हो एवं जनसामान्य की सुरक्षा तथा सुविधा के साथ-साथ इस क्षेत्र में स्थित कलेक्ट्रेट, न्यायालय सहित सभी शासकीय कार्यालयों का कार्य शांतिपूर्ण ढंग से संचालन के लिए कानून व्यवस्था की दृष्टि से इस क्षेत्र को दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के अंतर्गत प्रतिबंधित कर द यह प्रतिबंध आगामी 6 माह तक प्रभावशील रहेगा। कलेक्टर ऋचा प्रकाष चौधरी ने इस आशय का आदेष जारी कर दिया है….

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