केंद्र ने अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए गाइडलाइन जारी की, एयरपोर्ट पर रैंडम जांच 24 दिसंबर से

नई दिल्ली। स्वास्थ्य मंत्रालय भारत में अंतरराष्ट्रीय आगमन के लिए दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं। चीन समेत अन्य देशों में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच केंद्र सरकार हरकत में आ गई है। इसके मद्दनजर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय यात्रा से 72 घंटे पहले की गई आरटी-पीसीआर जांच की जानकारी भरने से जुड़े एयर सुविधा फॉर्म को फिर से अनिवार्य करने की तैयारी कर रहा है। यह नियम चीन और अन्य देशों (जहां कोरोन के मामले बढ़ रहे हैं) से आने वाले यात्रियों पर लागू होंगे। फॉर्म में कोरोना जांच रिपोर्ट के साथ पूर्ण टीकाकरण प्रमाण की जानकारी भी भरनी होगी।
इस बीच 24 दिसंबर से प्रत्येक अंतरराष्ट्रीय उड़ान से आने वाले कुछ यात्रियों की कोविड की रैंडम जांच होगी। सरकार के मुताबिक, संबंधित एयरलाइंस द्वारा क्रमरहित रूप से कोविड परीक्षण के लिए प्रत्येक उड़ान में यात्रियों को चुना जाएगा। बताया जा रहा है कि एक उड़ान में कुल यात्रियों का 2% आगमन पर हवाई अड्डे पर कोविड परीक्षण से गुजरना सुनिश्चित करेगा। एयरलाइन द्वारा ऐसे यात्रियों की पहचान की जाएगी। सैंपल देने के बाद यात्रियों को एयरपोर्ट से जाने दिया जाएगा। सकारात्मक परीक्षण करने वाले नमूनों को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा जाएगा।