पूर्व अग्निवीरों को बड़ी सौगात: पुलिस समेत 6 सरकारी भर्तियों में 20% आरक्षण, 1 सितंबर से लागू होगी नई नीति

दिल्ली। हरियाणा सरकार ने सेना से सेवा पूरी कर लौटे पूर्व अग्निवीरों के लिए बड़ी राहत का ऐलान किया है। राज्य में अब पूर्व अग्निवीरों को पुलिस भर्ती समेत छह विशेष सरकारी पदों पर 20 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण मिलेगा। इसके अलावा ग्रुप-बी और ग्रुप-सी के अन्य पदों पर भी उनके लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। नई आरक्षण नीति 1 सितंबर 2026 से लागू होगी।

सरकार के नए दिशा-निर्देशों के अनुसार पूर्व अग्निवीरों को ग्रुप-बी के पदों पर एक प्रतिशत और ग्रुप-सी के पदों पर पांच प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा। वहीं पुलिस कांस्टेबल, फॉरेस्ट गार्ड, जेल वार्डर, माइनिंग गार्ड, वाइल्डलाइफ गार्ड और फायर ऑपरेटर-कम-ड्राइवर के पदों पर 20 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा।

भर्ती में कई तरह की छूट

पूर्व अग्निवीरों को भर्ती प्रक्रिया में कुछ अहम छूट भी दी गई हैं। पुलिस कांस्टेबल, फॉरेस्ट गार्ड, वार्डर, माइनिंग गार्ड और वाइल्डलाइफ गार्ड जैसे पदों के लिए जरूरी फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट (PST) से उन्हें छूट मिलेगी। हालांकि निर्धारित लिखित परीक्षा में शामिल होना अनिवार्य रहेगा।

ग्रुप-सी की भर्तियों में पूर्व अग्निवीरों को कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (CET) से छूट का मौजूदा प्रावधान जारी रहेगा। प्रशिक्षण के दौरान प्राप्त कौशल से संबंधित स्किल टेस्ट से भी उन्हें छूट दी जाएगी।

आरक्षण में श्रेणियों का प्रावधान

20 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण में वंचित अनुसूचित जाति के लिए 2 प्रतिशत, अन्य अनुसूचित जाति के लिए 2 प्रतिशत, बीसी-ए के लिए 3 प्रतिशत, बीसी-बी के लिए 2 प्रतिशत, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 प्रतिशत और अनारक्षित वर्ग के लिए 9 प्रतिशत आरक्षण निर्धारित किया गया है।

सरकार के मुताबिक इस नीति का उद्देश्य अग्निवीरों को सैन्य सेवा के दौरान मिले प्रशिक्षण और कौशल का सरकारी नौकरियों में लाभ देना है। भर्ती में पूर्व अग्निवीरों का चयन उनकी संबंधित श्रेणी में मेरिट के आधार पर किया जाएगा।

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