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अवैध बांग्लादेशियों पर सख्ती, फर्जी जन्म प्रमाण पत्र होंगे रद्द

रायपुर। महाराष्ट्र सरकार राज्य में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की तैयारी में है। राज्य के राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने बुधवार को घोषणा की कि इन नागरिकों को जारी किए गए फर्जी जन्म प्रमाण पत्र 15 अगस्त 2025 तक रद्द कर दिए जाएंगे।

बावनकुले ने बताया कि अब तक ऐसे 42,000 से ज्यादा मामलों का पता लगाया जा चुका है, लेकिन उन्होंने आशंका जताई कि असल संख्या इससे कहीं अधिक हो सकती है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे सक्रिय रूप से ऐसे मामलों की पहचान करें और आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें। राजस्व मंत्री ने कहा कि इन फर्जी प्रमाण पत्रों की प्रतियां राजस्व विभाग और स्वास्थ्य विभाग को भेजी जाएंगी, जिससे सरकारी रिकॉर्ड को सही किया जा सके। साथ ही, इस फर्जीवाड़े में शामिल दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

गौरतलब है कि इसी साल की शुरुआत में भाजपा नेता किरीट सोमैया ने आरोप लगाया था कि बांग्लादेशी नागरिकों को जाली दस्तावेजों के आधार पर लगभग 3,997 फर्जी जन्म प्रमाण पत्र जारी किए गए थे। इस मामले के सामने आने के बाद मालेगांव में तैनात दो सरकारी अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया था।

सरकार का यह कदम राज्य में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों की पहचान और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए एक अहम पहल माना जा रहा है। प्रशासन अब इन मामलों की गहराई से जांच कर रहा है ताकि राज्य की जनसांख्यिकी और सुरक्षा पर पड़ रहे प्रभाव को नियंत्रित किया जा सके।

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