मध्यप्रदेश

Madhya Pradesh Vyapam scam: 6 लोगों को 7-7 साल की सजा, जानिए क्या है पूरा मामला

भोपाल। (Madhya Pradesh Vyapam scam) मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल की एक विशेष अदालत ने मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल (व्यापमं) घोटले के मामले में छह लोगों को सात-सात वर्ष की सजा सुनायी है।

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) के लोक अभियोजक सुशील कुमार पांडे ने बताया कि वर्ष 2012 में मध्यप्रदेश पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा आयोजित की गई थी।(Madhya Pradesh Vyapam scam)  इस परीक्षा में तीन परीक्षार्थी के स्थान पर परीक्षा दिलाने के लिये छह दलालों ने तीन फर्जी उम्मीदवारों को पैसा देकर परीक्षा में भर्ती कराया था और उक्त परीक्षा में तीनों परीक्षार्थी परीक्षा में पास हुये थे।

(Madhya Pradesh Vyapam scam) सीबीआई की विशेष न्यायाधीश नीति सिंह सिसोदिया ने तीनों परीक्षार्थियों केदारनाथ त्यागी, दीपेश कुमार त्यागी, धीरजधन ओरिया व तीनों दलाल सतीश जाटव और फर्जी उम्मीदवार चंद्रभूषण मौर्य को कल यह सजा सुनायी है।

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क्या है पूरा मामला

व्यापमं घोटाला भोपाल में आयोजित पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा से संबंधित है। जिसमें 2012 की परीक्षा के दौरान उम्मीदवारों का चयन अनुचित साधनों, नकली अभ्यर्थियों के माध्यम से किया गया था। मामले को लेकर भोपाल पुलिस स्टेशन में एक मामला दर्ज किया गया था। जिसकी जांच सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने 2015 अगस्त में अपने कब्जे में ले लिया था। बाद में, भोपाल में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत में आरोप पत्र दायर किया गया था। निचली अदालत ने आरोपियों को दोषी मानते हुए सभी आरोपियों को दोषी ठहराया, जिसमें कई लाभार्थी उम्मीदवार और घोटाले में शामिल लोग थे।

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