छत्तीसगढ़जिले

30 जून तक लाउडस्पीकर बैन, इस वजह से लिया गया फैसला

गौरेला पेंड्रा मरवाही। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती प्रियंका ऋषि महोबिया ने बोर्ड एवं विश्वविद्यालयीन परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ कोलाहल अधिनियम के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए संपूर्ण जिले में ध्वनि विस्तार यंत्रों के प्रयोग पर अगामी 30 जून तक निषेधाज्ञा लागू किया है।
    

कलेक्टर द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल के 10 वीं एवं 12वीं की बोर्ड तथा विश्वविद्यालयीन परीक्षाएँ आगामी 1 मार्च से प्रारंभ हो रही है। जिले क्षेत्र में वैवाहिक कार्य, जूलूस, आमसमा रैली प्रचार माध्यमों आदि के लिए ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। क्षेत्र के सड़क, गलियों, बस्तियों, मोहल्लों, कालोनियों में बहुत ऊंची आवाज पर लाऊड स्पीकर-डी.जे. के माध्यम से ऊंची आवाज में प्रयोग से विद्यार्थी वर्ग का अध्ययन कार्य बाधित होता है। लाऊड स्पीकर पर अबाध रूप से किए जाने वाले शोर-गुल से वृद्ध, दुर्बल, बीमार व्यक्तियों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। इसलिए छत्तीसगढ़ कोलाहल नियंत्रण अधिनियम-1985 की धारा-04 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते गौरेला पेण्ड्रा मरवाही जिले के क्षेत्र के अंतर्गत ध्वनि विस्तार-यंत्रों का प्रयोग किया जाना अथवा करवाया जाना पूर्ण रूप से निषिद्ध किया गया है।

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