छत्तीसगढ़कबीर धाम(कवर्धा)जिले

बहुचर्चित लोहारीडीह कांड मामला : 23 लोगों को अदालत से मिली जमानत

कबीरधाम। छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले के बहुचर्चित लोहारीडीह कांड में चार मामलों में 23 लोगों को अदालत से जमानत मिल गई है, लेकिन एक मामले में जमानत न मिलने की वजह से वे अभी जेल में ही रहेंगे। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने सुनाया। इन 23 लोगों के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं मिलने के कारण जमानत दी गई, लेकिन पुलिस से दुर्व्यवहार के मामले में वे अभी भी जेल में रहेंगे।
बता दें कि..इस मामले में कुल 166 लोगों के खिलाफ 5 अलग-अलग एफआईआर दर्ज की गई थीं, जिनमें से 60 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया था।

ये है पूरा मामला

छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले के लोहारीडीह में एक सप्ताह के अंदर 3 लोगों की अलग-अलग वजह से जान चली गई थी। 14 सितंबर की दरमियानी रात शिवप्रसाद साहू की लाश मध्यप्रदेश के बिरसा थाने के क्षेत्र में पेड़ से लटकी मिली थी। शव मिलने के बाद ग्रामीणों ने हत्या के शक पर पूर्व सरपंच रघुनाथ साहू के घर को आग लगा दी, जिससे रघुनाथ साहू की जलने से मौत हो गई। इस मामले में पुलिस ने 33 महिला समेत 69 ग्रामीणों को हत्या के शक में गिरफ्तार किया है।

इसी बीच 19 सितंबर को हत्या के आरोप में जेल में बंद प्रशांत साहू की जेल में मौत हो गई। मृतक के बॉडी में गहरे चोट के निशान पाए गए हैं, जिससे ग्रामीणों का आरोप है कि प्रशांत साहू की मौत पुलिस पिटाई के चलते जेल में मौत हुई है। इसके बाद सरकार ने बड़ा एक्शन लेते हुए कबीरधाम जिले में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के रूप में पदस्थ आईपीएस विकास कुमार को निलंबित किया। वहीं रेंगाखार थाने के निरीक्षक, सहायक उप निरीक्षक सहित वहां पदस्थ कुल 23 पुलिसकर्मियों को भी हटा दिया गया। इसके अलावा कबीरधाम एसपी और कलेक्टर पर भी गाज गिरी। दोनों का ट्रांसफर कर दिया गया।

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