
दुर्ग। (Lockdown) छत्तीसगढ़ के कई जिलों में लॉकडाउन का ऐलान किया जा चुका है। कहीं आज से तो किसी जिले में कल से लॉकडाउन लगेगा। ऐसे में इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर सभी आवश्यक चीजों पर प्रतिबंध है। छत्तीसगढ़ में सबसे पहले दुर्ग जिले में 6 से 14 अप्रैल तक लॉकडाउन लगाया गया था। जिसे बढ़ाकर 19 अप्रैल किया जा रहा है। (Lockdown) क्यों कि दुर्ग जिले में लॉकडाउन के पहले कोरोना के मामले काफी ज्यादा थे। (Lockdown) लेकिन लॉकडाउन के बाद संक्रमित मरीजों की संख्या में कमी दर्ज की गई। इसको देखते हुए कलेक्टर डॉ सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे ने यह आदेश जारी किया। लेकिन इस बार कुछ चीजों में छूट दी गई है।
जिले में 6 अप्रैल से 14 अप्रैल तक लॉक डाउन लगाया गया था. कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए इस लॉकडाउन के नतीजे प्रभावी रहे हैं और इससे कोरोना संक्रमण में कमी देखी गई है.
जानिए क्या खुलेगा
- जिले की सभी सीमाएं सील रहेगी. जिले में प्रवेश केवल ई-पास के जरिए ही मिल पाएगी.
- घर पर जाकर दूध बांटने वाले दूध विक्रेता सुबह 6 से 7 और शाम में 6 बजे से 7 बजे तक अपना काम कर पाएंगे. न्यूज पेपर हॉकर को सुबह 6 बजे से 8 बजे तक की इजाजत होगी.
- जिले में पूरे 9 दिन शराब दुकानें भी बंद रहेंगी.
- दवा दुकान, चश्मा दुकान, पेट्रोल पंप और एलपीजी-सीएनजी पंप खुले रहेंगे.
- मास्क सेनेटाइजर, एटीएम वाहन और अतिआवश्यक सेवा की गाड़ी चल सकेगी.
- पेट्रोल पंपों से सिर्फ शासकीय वाहन, मेडिकल, इमरजेंसी, एंबुलेंस, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन के कर्मचारी, बस स्टैंड से संचालित आटो, टैक्सी, एडमिट कार्ड दिखाने पर परीक्षार्थी, पहचान पत्र दिखाने पर मीडियाकर्मी को ही पेट्रोल दिया जाएगा.
- बैंक और पोस्ट आफिस सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक ही संचालित की जाएगी.
- सरकारी कार्यालयों में आमलोगों के आने पर प्रतिबंध होगा.
- चार पाहिया गाड़ी में ड्राइवर सहित तीन और दो पहिया में दो लोगों को अनुमति होगी.
- औद्योगिक संस्थान और माईनिंग को प्रतिबंध पर छूट दी गई है.
- फैक्ट्री, निर्माण, श्रम कार्य संचालित करने वाली समस्त ईकाईया भारत सरकार और राज्य सरकार के द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के शर्तों पर संचालित रहेगी.