Lockdown: प्रदेश का 15 वां जिला लॉक, 13 अप्रैल से 23 अप्रैल तक लगा लॉकडाउन, पढ़िए आदेश

शिव शंकर साहनी@सरगुजा। (Lockdown) कोविड-19 पॉजिटिव (Covid-19) प्रकरणों की संख्या में लगातार वृद्धि होने के कारण उत्पन्न परिस्थितियों के  आधार पर सरगुजा कलेक्टर संजीव झा ने अंततः 13 अप्रैल प्रातः 06 बजे से 23 अप्रैल रात्रि 12 बजे तक सख्त लॉकडाउन की घोषणा की है। कलेक्टर ने आदेश में अधिरोपित प्रतिबंधो, शर्तों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने  संबंधित विभागों को निर्देश दिया है।

(Lockdown)  उक्त अवधि में सरगुजा जिले की समस्त सीमाएं सील रहेंगी,  मेडिकल दुकान अपने निर्धारित समय में खुलेंगे,  वही पेट्रोल/डीजल भी  अति आवश्यक होने पर अपना परिचय पत्र दिखाने पर मिलेंगे,  दूध, पशुओं के आहार एवं अखबार वितरण सुबह 6:00 बजे से 8:00 बजे तक एवं शाम 5:00 से 6:30 बजे तक किया जाएगा,  एलपीजी गैस सिलेंडर ऑनलाइन बुक होंगे और संबंधित कंपनियां ग्राहकों को घर पहुंच सेवा उपलब्ध कराएंगे,  औद्योगिक संस्थानों एवं निर्माण इकाइयों को अपने कैंपस के भीतर मजदूरों को रखकर उद्योगों के संचालन और निर्माण की अनुमति प्रदान की गई है,  उक्त अवधि के दौरान जिले की समस्त शराब दुकानें बंद रहेंगे एवं समस्त धार्मिक सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल आम जनता के लिए बंद रहेंगे,  उपरोक्त अवधि में सरगुजा जिले के समस्त शासकीय एवं अशासकीय कार्यालय बंद रहेंगे किंतु अस्पताल एवं एटीएम कैश वैन पूर्ववत संचालित होंगे,  सभी प्रकार के जुलूस सभा एवं भीड़भाड़ वाले कार्यक्रम प्रतिबंधित रहेंगे,

(Lockdown)  अपरिहार्य परिस्थितियों में सरगुजा जिले से बाहर जाने हेतु ईपास की आवश्यकता होगी,  आवश्यक पड़ने पर  अनुमति लेकर यात्रा के दौरान चार पहिया वाहनों में ड्राइवर सहित 4 ऑटो में तीन एवं दुपहिया में दो व्यक्तियों को यात्रा की अनुमति दी गई है ।  लॉकडाउन के दौरान आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय दंड संहिता 1807 की धारा 188 आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51-60 के तहत कठोर कार्यवाही की जाएगी ।

Exit mobile version