छत्तीसगढ़ में होली के दिन बंद रहेंगी शराब दुकानें, आबकारी विभाग ने जारी किया आदेश

रायपुर। छत्तीसगढ़ में होली पर्व को लेकर राज्य सरकार ने बड़ा और अहम फैसला लिया है। सामाजिक सौहार्द, कानून व्यवस्था और जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए होली के दिन पूरे प्रदेश में शराब की सभी दुकानें बंद रखने का आदेश जारी किया गया है। इस संबंध में छत्तीसगढ़ आबकारी विभाग ने आधिकारिक आदेश जारी कर 4 मार्च 2026 को प्रदेशभर में शुष्क दिवस (ड्राई डे) घोषित किया है।
जारी आदेश के अनुसार, इस दिन देशी और विदेशी मदिरा की सभी फुटकर दुकानें, बार, क्लब और शराब से जुड़े अन्य सभी प्रतिष्ठान पूरी तरह बंद रहेंगे। किसी भी प्रकार की शराब बिक्री या परोसने की अनुमति नहीं होगी। आबकारी विभाग ने स्पष्ट किया है कि आदेश का कड़ाई से पालन कराया जाएगा। यदि कोई दुकान खुली पाई गई या अवैध रूप से शराब की बिक्री करते हुए पकड़ी गई, तो संबंधित संचालक के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
आबकारी विभाग ने सभी जिला आबकारी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखें और स्थानीय प्रशासन व पुलिस विभाग के साथ समन्वय बनाकर कानून व्यवस्था सुनिश्चित करें। संवेदनशील इलाकों में विशेष गश्त और चेकिंग अभियान चलाने के भी निर्देश दिए गए हैं, ताकि किसी भी प्रकार की अव्यवस्था या अप्रिय घटना को रोका जा सके।
सरकार का मानना है कि होली जैसे रंगों और उल्लास के पर्व पर शराबबंदी से सामाजिक शांति बनी रहेगी और त्योहार सुरक्षित व सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाया जा सकेगा। प्रशासन ने प्रदेशवासियों से अपील की है कि वे नियमों का पालन करें, संयम और जिम्मेदारी के साथ होली मनाएं तथा भाईचारे और सद्भाव का संदेश दें। यह निर्णय आम जनता की सुरक्षा और शांति व्यवस्था बनाए रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।





