शराब घोटाला केस: अनवर ढेबर को सुप्रीम कोर्ट से 4 दिन की अंतरिम जमानत

रायपुर। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले के आरोपी कारोबारी अनवर ढेबर को सुप्रीम कोर्ट ने 4 दिन की अंतरिम जमानत दी है। कोर्ट ने यह राहत उनकी मां की गंभीर तबीयत को देखते हुए प्रदान की है। जमानत अवधि के दौरान ढेबर अपने परिवार के साथ रह सकेंगे, जिसके बाद उन्हें फिर से जेल लौटना होगा।
मिली जानकारी के अनुसार, अनवर ढेबर ने अदालत में याचिका दायर कर कहा था कि उनकी मां की तबीयत बहुत खराब है और वे अस्पताल में भर्ती हैं। इसलिए उन्हें कुछ दिनों के लिए परिवार के साथ रहने की अनुमति दी जाए। सुनवाई के दौरान उनके वकीलों ने अदालत को बताया कि उनकी मां की हालत नाजुक बनी हुई है।
इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे समय में किसी व्यक्ति को अपने परिवार के साथ रहने का अवसर मिलना चाहिए। अदालत ने मानवीय आधार पर यह अंतरिम राहत दी। कोर्ट ने साफ किया कि यह जमानत केवल मां की तबीयत को देखते हुए दी गई है और यह स्थायी नहीं है।
गौरतलब है कि अनवर ढेबर छत्तीसगढ़ के शराब घोटाला मामले के प्रमुख आरोपियों में से एक हैं। उन्हें ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया था। अब कोर्ट के आदेश के मुताबिक, ढेबर 4 दिन तक अपने परिवार के साथ रह सकेंगे और फिर निर्धारित अवधि पूरी होने पर उन्हें जेल लौटना होगा।