राजधानी में बदलेंगे शराब बिक्री के नियम, बीयर पीने की उम्र घटाने पर विचार

दिल्ली। दिल्ली सरकार आबकारी नीति में बड़े बदलाव की तैयारी कर रही है। सबसे अहम प्रस्ताव बीयर पीने की कानूनी उम्र को 25 वर्ष से घटाकर 21 वर्ष करना है। अभी दिल्ली में शराब पीने की उम्र 25 साल है, जबकि NCR के गुरुग्राम, नोएडा और गाजियाबाद में यह सीमा 21 वर्ष है। इस अंतर की वजह से दिल्ली के युवा बाहर से शराब खरीदते हैं और सरकार को राजस्व का नुकसान होता है।
लोक निर्माण विभाग मंत्री प्रवेश वर्मा की अध्यक्षता वाली उच्च-स्तरीय समिति ने नई आबकारी नीति का मसौदा तैयार किया है। इसमें बीयर की उम्र सीमा घटाने, शराब निर्माताओं और खुदरा विक्रेताओं से चर्चा के साथ अन्य बदलावों का सुझाव शामिल है। नई नीति के तहत पेट्रोल पंप और शॉपिंग मॉल में शराब की दुकानें खोलने का प्रस्ताव है। फिलहाल 100 से अधिक मॉल में सिर्फ 14 दुकानों को अनुमति है। इसके अलावा, शराब की दुकानें धार्मिक स्थलों और स्कूल-कॉलेजों के पास नहीं होंगी।
नीति में ब्रांड-प्रचार और मार्जिन नियमों को भी संतुलित करने की कोशिश होगी ताकि सस्ते और कम-प्रसिद्ध ब्रांडों की अनावश्यक बढ़त खत्म हो। इससे उपभोक्ताओं को लोकप्रिय ब्रांड आसानी से मिल सकेंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि यह नीति लागू हुई तो दिल्ली का आबकारी राजस्व बढ़ेगा और युवाओं का NCR की ओर रुझान भी कम होगा।