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श्रम निरीक्षक लक्ष्मण सिंह मरकाम निलंबित: निर्माण श्रमिक पंजीयन में अनियमितता पर बड़ी कार्रवाई

रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन ने कर्तव्य निर्वहन में लापरवाही और अनियमितता बरतने के मामले में सख्त रुख अपनाते हुए जांजगीर-चांपा के श्रम निरीक्षक लक्ष्मण सिंह मरकाम को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

यह कार्रवाई ‘मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना’ के तहत किए गए पंजीयन में धांधली की शिकायतों के बाद की गई है।

शिकायत और जांच की प्रक्रिया

मामले की गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इस अनियमितता का मुद्दा जिला पंचायत उपाध्यक्ष की शिकायत के बाद विधानसभा में भी गूँजा।

विधानसभा सदस्य बालेश्वर साहू ने ध्यानाकर्षण सूचना के माध्यम से इस विषय को सदन में उठाया। कलेक्टर जांजगीर-चांपा द्वारा कराई गई प्राथमिक जांच में निर्माण श्रमिकों के पंजीयन आवेदनों को स्वीकृत करने की प्रक्रिया में गंभीर खामियां पाई गईं।

पंजीयन आवेदनों की स्वीकृति में क्षेत्रीय श्रम निरीक्षक लक्ष्मण सिंह मरकाम की भूमिका संदिग्ध पाई गई, जिसके आधार पर निलंबन की कार्रवाई सुनिश्चित की गई।

निलंबन की शर्तें और मुख्यालय

अपर श्रमायुक्त, छत्तीसगढ़ द्वारा जारी आदेश के अनुसार श्रम निरीक्षक मरकाम के विरुद्ध विस्तृत विभागीय जांच शुरू कर दी गई है।निलंबन की अवधि के दौरान उनका मुख्यालय सहायक श्रमायुक्त कार्यालय, जिला बिलासपुर निर्धारित किया गया है। नियमानुसार उन्हें निलंबन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता प्राप्त होगा।

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