मुंबई। स्टैंडअप कॉमेडियन कुणाल कामरा के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द कराने की याचिका पर आज बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही है। कामरा ने इस मामले में संवैधानिक अधिकारों के उल्लंघन का हवाला देते हुए कोर्ट से राहत की मांग की है।
हाईकोर्ट की जस्टिस सारंग कोतवाल और जस्टिस एसएम मोदक की खंडपीठ ने पहले ही महाराष्ट्र सरकार और शिकायतकर्ता शिवसेना विधायक मुरजी पटेल को नोटिस जारी किया था। कोर्ट ने दोनों पक्षों से आज 16 अप्रैल तक जवाब मांगा था। इस मामले की विस्तृत सुनवाई आज दोपहर ढाई बजे होनी है।
ये है पूरा मामला
कॉमेडियन कुणाल कामरा ने अपने स्टैंडअप शो के दौरान महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे पर पैरोडी सॉन्ग के जरिए तंज कसा था, जिसमें उन्हें “गद्दार” कहा गया था। यह वीडियो वायरल होने के बाद शिवसेना शिंदे गुट के कार्यकर्ताओं ने मुंबई के खार इलाके में हैबिटेट क्लब में तोड़फोड़ की थी। इसके बाद मुंबई पुलिस ने 3 केस दर्ज किए। एक शिकायत जलगांव की मेयर की, बाकी दो नासिक के बिजनेसमैन की ओर से आईं। मुंबई पुलिस ने अब तक कामरा को तीन बार समन भेजा, लेकिन वे पेश नहीं हुए।
कामरा को अंतरिम राहत
कामरा ने 5 अप्रैल को हाईकोर्ट में याचिका दायर कर एफआईआर को रद्द करने की मांग की थी। उन्होंने कहा कि यह उनके मौलिक अधिकार – अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन है। कोर्ट ने उन्हें 17 अप्रैल तक अंतरिम सुरक्षा दी है। इससे पहले मद्रास हाईकोर्ट ने भी 1 अप्रैल को उन्हें ट्रांजिट अग्रिम जमानत दी थी।
DCM शिंदे ने क्या कहा?
एकनाथ शिंदे ने मामले पर कड़ी प्रतिक्रिया दी थी: “यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं, बल्कि किसी के लिए काम करने जैसा है। कामरा ने पहले सुप्रीम कोर्ट, प्रधानमंत्री और कुछ उद्योगपतियों पर भी टिप्पणी की थी।”
कामरा ने माफी से किया इनकार
कुणाल कामरा ने इस पूरे विवाद पर माफी मांगने से इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि यह सटायर है, और लोकतंत्र में आलोचना की जगह होनी चाहिए। कामरा के खिलाफ अब महाराष्ट्र विधान परिषद में विशेषाधिकार हनन का नोटिस भी स्वीकार किया गया है। वहीं मुंबई पुलिस 31 मार्च को उनके शिवाजी पार्क स्थित आवास पर भी पहुंच चुकी है।