कोलकाता रेप-मर्डर केस : चार्जशीट दायर नहीं कर पाई CBI, संदीप घोष को मिली जमानत
कोलकाता। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में लेडी डॉक्टर की रेप और हत्या के मामले में गिरफ्तार पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और टाला थाना के इंस्पेक्टर-इन-चार्ज (आईसी) को कोर्ट ने जमानत दे दी है। यह फैसला इसलिए आया क्योंकि सीबीआई इस मामले में 90 दिनों के भीतर चार्जशीट दाखिल करने में विफल रही।
भारत के कानून के तहत, अगर जांच एजेंसी 90 दिनों के भीतर चार्जशीट दाखिल नहीं करती है, तो आरोपी को जमानत का अधिकार होता है।
संदीप घोष के मामले में जो परिस्थितियाँ सामने आ रही हैं, वे उनकी रिहाई को और अधिक जटिल बना रही हैं। भ्रष्टाचार के आरजी (रजिस्टर जनरल) मामले के चलते उनकी जेल से रिहाई फिलहाल संभव नहीं दिख रही है।
इसके अलावा, सीबीआई द्वारा लेडी डॉक्टर हत्या-बलात्कार मामले में सबूतों के साथ छेड़छाड़ और मामले को प्रभावित करने के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इन आरोपों ने उनकी स्थिति को और भी पेचीदा बना दिया है।