कोलकाता रेप कांड : SC में लाइव सुनवाई….’30 साल में ऐसी लापरवाही नहीं देखी’…

नई दिल्ली। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की ट्रेनी डॉक्टर से रेप और हत्या के मामले पर लोगों में गुस्सा है. आरोपी से लेकर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष तक रोज नए खुलासे हो रहे हैं. मामले की जांच सीबीआई कर रही है. इसे लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है. सीबीआई ने आज सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर स्टेटस रिपोर्ट पेश कर दी है.
सुनवाई के दौरान सीजेआई चंद्रचूड़ ने वकीलों को हिदायत दी कि वे अपने तर्क सोशल मीडिया पोस्ट के आधार पर तैयार नहीं करें. सीजेआई ने कहा कि हमारे पास पोस्टमार्टम रिपोर्ट है. उन्होंने 151 एमएल सीमेन मिलने वाली थ्योरी को खारिज कर दिया. इस दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि पुलिस का ये आरोप सरासर गलत है कि डॉक्टर की मौत से सदमे में आए उसके पिता ने शुरुआत में एफआईआर दर्ज नहीं करने को कहा था. लेकिन बाद में पिता के कहने पर एफआईआर दर्ज हुई. सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि एफआईआर हॉस्पिटल ने नहीं बल्कि पीड़िता के पिता ने दर्ज कराई. कोलकाता पुलिस का यह आरोप गलत है कि पीड़िता के पिता ने ही एफआईआर दर्ज नहीं करने को कहा था. उन्होंने आगे कहा कि…कोलकाता मामले पर जस्टिस पारदीवाला ने कहा कि ये केस चौंकाने वाला है. हमने बीते 30 साल में ऐसा केस नहीं देखा. यह पूरा मामला सदमा देने वाला है. बंगाल पुलिस का व्यवहार शर्मनाक है.