National: कोविड टीकाकरण प्रमाणपत्रों से पीएम की तस्वीर हटाने वाली याचिका केरल हाईकोर्ट ने की खारिज, कहा- जब पूर्व प्रधानमंत्री के नाम से हो सकता है यूनिवर्सिटी का नाम, तो पीएम की फोटो होने में क्या हर्ज?

नई दिल्ली।  (National) केरल उच्च न्यायालय ने कोविड टीकाकरण प्रमाणपत्रों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर हटाने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। अदालत ने याचिकाकर्ता को ‘बचकाना और राजनीति से प्रेरित’ बताते हुए याचिकाकर्ता पर 1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।

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वैक्सीन सर्टिफिकेट पर पीएम मोदी की फोटो होने में क्या हर्ज है

पिछली सुनवाई में जस्टिस पीपी कुन्हीकृष्णन ने याचिकाकर्ता से कहा था कि अगर किसी पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर देश की यूनिवर्सिटी का नाम हो सकता है तो वैक्सीन सर्टिफिकेट पर पीएम मोदी की फोटो होने में क्या हर्ज है? याचिकाकर्ता फिलहाल जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूटी ऑफ लीडरशिप के साथ काम कर रहे हैं।

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वह हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, किसी गैर देश के नहीं

जस्टिस पीपी कुन्हीकृष्णन ने कहाकि वह हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, किसी गैर देश के नहीं। उन्हें देश की जनता ने चुना है। केवल अपने राजनीतिक मतभेद के चलते आप इस तरह से चीजों को चैलेंज नहीं कर सकते हैं। उन्होंने याचिकाकर्ता से पूछा कि आप अपने प्रधानमंत्री को लेकर शर्मिंदा क्यों हैं? देश के 100 करोड़ लोगों को इससे कोई दिक्कत नहीं है तो फिर आपको क्या परेशानी है? जज ने कहाकि आप कोर्ट का वक्त जाया कर रहे हैं।

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