तमिलनाडु। सुप्रीम कोर्ट 13 अक्टूबर को तमिलनाडु के करूर में हुई भगदड़ की घटना की स्वतंत्र जांच की मांग वाली याचिकाओं पर अपना आदेश सुनाएगा। इस हादसे में 41 लोगों की मौत हो गई थी, जिससे पूरे राज्य में शोक और आक्रोश का माहौल बन गया था। मामले की सुनवाई जस्टिस जे.के. माहेश्वरी और जस्टिस एन.वी. अंजारिया की दो-न्यायाधीशों की बेंच कर रही है।
10 अक्टूबर को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अपना आदेश सुरक्षित रखा था और मद्रास हाईकोर्ट द्वारा इस मामले में विशेष जांच दल (SIT) गठित करने पर सवाल उठाया था। अदालत ने यह भी हैरानी जताई थी कि हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से राय लिए बिना खुद जांच टीम गठित कर दी।
याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया है कि मामले की निष्पक्ष जांच के लिए किसी स्वतंत्र एजेंसी या न्यायिक आयोग का गठन किया जाए, ताकि पीड़ित परिवारों को न्याय मिल सके और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई हो सके। सुप्रीम कोर्ट के आगामी आदेश पर अब सभी की नजरें टिकी हैं, क्योंकि इससे करूर भगदड़ मामले की जांच की दिशा तय होगी।