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Karnataka High Court के फैसले को SC में चुनौती, मुस्लिम छात्रों ने किया सुप्रीम कोर्ट का रुख, स्पेशल लीव पिटीशन दाखिल

नई दिल्ली। हिजाब मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ कर्नाटक के मुस्लिम छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है. उडुपी के छह मुस्लिम छात्रों ने फैसले को शीर्ष अदालत में चुनौती दी है।

मुस्लिम छात्रा निबा नाज की ओर से स्पेशल लीव पिटीशन दाखिल की गई है. याचिकाकर्ताओं ने प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय यह नोट करने में विफल रहा कि कर्नाटक शिक्षा अधिनियम छात्रों द्वारा पहनी जाने वाली कोई अनिवार्य वर्दी प्रदान नहीं करता है और हिजाब पहनने का अधिकार निजता के अधिकार के दायरे में आता है।

याचिकाकर्ताओं ने यह भी कहा है कि उच्च न्यायालय ने धर्म की स्वतंत्रता और अंतःकरण की स्वतंत्रता का द्वंद्व पैदा करने में गलती की है और अदालत ने निष्कर्ष निकाला है कि जो लोग धर्म का पालन करते हैं उन्हें विवेक का अधिकार नहीं हो सकता है।

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कर्नाटक उच्च न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने मंगलवार को फैसला सुनाया कि हिजाब पहनना इस्लाम की अनिवार्य प्रथा के अंतर्गत नहीं आता है।

कर्नाटक के स्कूलों के अंदर हिजाब पर प्रतिबंध को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को खारिज करते हुए, कर्नाटक उच्च न्यायालय ने यह भी फैसला सुनाया कि ड्रेस पहनने पर प्रतिबंध उचित था और छात्र इसका विरोध नहीं कर सकते।

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