कांकेर सांसद भोजराज नाग को हाई कोर्ट से झटका, चुनाव याचिका पर मेरिट में होगी सुनवाई

रायपुर/बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने कांकेर से निर्वाचित सांसद भोजराज नाग को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने उनकी ओर से दायर उस अंतरिम आवेदन को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने चुनाव याचिका को प्रथम दृष्टया निरस्त करने की मांग की थी। न्यायमूर्ति नरेंद्र कुमार व्यास ने 11 सितंबर को आदेश सुनाते हुए कहा कि याचिकाकर्ता ने 2024 लोकसभा चुनाव की मतगणना में कथित अनियमितताओं के पर्याप्त तथ्य प्रस्तुत किए हैं। ऐसे में मामला मेरिट पर सुनवाई योग्य है।

क्या है मामला

कांकेर निवासी बिरेश ठाकुर ने 18 जुलाई 2024 को सांसद भोजराज नाग के खिलाफ चुनाव याचिका दायर की थी। इसमें उन्होंने 2024 लोकसभा चुनाव परिणाम रद्द करने, कई बूथों पर पुनः मतगणना और 15 मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान की मांग की। आरोप लगाया गया कि ईवीएम में गड़बड़ी और छेड़छाड़, वोटिंग डेटा के प्रसारण में देरी और मतगणना में गंभीर अनियमितताएं हुईं।

सांसद की आपत्तियां

भोजराज नाग ने दलील दी कि याचिका में भ्रष्ट आचरण का कोई ठोस आरोप नहीं है, इसलिए यह जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 81, 82 और 83 का उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को पक्षकार नहीं बनाया गया है और याचिका वकील के जरिए दाखिल की गई है, जबकि इसे उम्मीदवार को स्वयं दाखिल करना चाहिए।

कोर्ट का फैसला

हाई कोर्ट ने कहा कि याचिका में सभी आवश्यक तथ्य और साक्ष्य मौजूद हैं। याचिकाकर्ता ने ईवीएम गड़बड़ी, डेटा ट्रांसमिशन में देरी और मतदान प्रक्रिया में अनियमितताओं का स्पष्ट उल्लेख किया है, जो विस्तृत सुनवाई योग्य हैं। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि चुनाव आयोग को पक्षकार बनाने की कानूनी आवश्यकता नहीं है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 3 नवंबर 2025 को होगी, जिसमें अदालत विस्तार से आरोपों और साक्ष्यों की जांच करेगी।

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