Kanker: अगर दुकान संचालक या कर्मचारी मिले कोरोना संक्रमित, तो तत्काल बंद होंगे दुकान, कलेक्टर ने अधिकारियों को दिए निर्देश
प्रसेनजीत साहा@कांकरे।(Kanker) जिला कलेक्टर बैठक में अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिये हैं। संक्रमित पाए जाने वाले व्यापारियों और उनके परिवार साथ ही उनके संपर्क में आये लोगों को तत्काल प्रभाव से होम क्वारंटाइन करने का निर्देश कलेक्टर ने अधिकारियों को दिया है। साथ ही व्यापारिक प्रतिष्ठान और दुकान को कोरोना प्रोटोकाल के अनुसार तत्काल बंद किया जाए।
(Kanker) अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कलेक्टर चौहान ने कहा है कि व्यापारिक प्रतिष्ठान अथवा दुकान के संचालक के नोवल कोरोना वायरस से संक्रमित पाये जाने की स्थिति में व्यापारी के पारिवारिक सदस्य अथवा किसी कर्मचारी द्वारा संस्थान को नहीं खोला जायेगा। (Kanker) उल्लंघन की स्थिति में दुकान एवं प्रतिष्ठान को सील करने के निर्देश दिये गये हैं।
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निर्देशों का पालन नहीं किये जाने पर संबंधित के विरूद्ध महामारी अधिनियम 1897 यथासंशोधित 2020 के तहत कार्यवाही करने के लिए कहा गया है। निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने हेतु नगरीय क्षेत्रों मे मुनादी कराने के निर्देश भी कलेक्टर द्वारा दिये गये हैं।