नई दिल्ली। (Kangana Ranaut office case) कंगना रनौत दफ्तर मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट (Bomabay Highcourt) में सुनवाई जारी है. इसको लेकर आज हाईकोर्ट ने बीएमसी को फटकार लगाते हुए कहा कि मानसून में आप टूटी इमारत इस तरह नहीं छोड़ सकते हैं. कोर्ट ने BMC से कहा है कि वैसे तो आप तेज हैं लेकिन इस मामले में सुस्ती दिखाई.
बीएमसी का पक्ष रख रहे वकील ने कहा कि उन्हें जवाब देने के लिए दो दिन का समय चाहिए. जिस पर जस्टिस कठावला भड़क गए. (Kangana Ranaut office case) उन्होंने कहा कि किसी का घर तोड़ दिया गया है और हम उस ढांचे को बरसात के मौसम में ऐसे ही नहीं पड़ा रहने दे सकते.
कंगना ने BMC से मुआवजे के रूप में 2 करोड़ की मांग
(Kangana Ranaut office case) गौरतलब है कि बीएमसी द्वारा कंगना के बंगले को अवैध करार देते हुए तोड़फोड़ की गयी थी. जिसके बाद कंगना ने इस मामले को लेकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. जिसके बाद उसी दिन कोर्ट ने बीएमसी की कार्रवाई पर रोक लगा दी थी.
फिर 15 सितंबर को कंगना रनौत ने अपनी संशोधित याचिका में बीएमसी की कार्रवाई को लेकर मुआवजे के रूप में दो करोड़ रुपये की मांग की थी. इस मामले में सुनवाई 22 सितंबर को रखी गई थी.