बलरामपुर

Big Breaking: बलरामपुर में 14 अप्रैल से 25 अप्रैल तक सम्पूर्ण लॉकडाउन, सरगुजा संभाग के सभी जिलों में तालाबंदी

आनन्द कुमार@बलरामपुर। (Big Breaking) रायपुर दुर्ग, रायपुर, बेमेतरा, राजनांदगांव, कोरिया व सरगुजा जिले के बाद अब बलरामपुर जिले में भी लॉकडाउन लगाया गया है। बलरामपुर कलेक्टर ने आदेश जारी कर 14 अप्रैल से 25 अप्रैल तक सख्त लॉकडाउन के निर्देश दिए हैं।(Big Breaking) इस लॉक डाउन के दौरान बलरामपुर जिले के सभी सीमाएं सील होंगीं।और आवश्यक सेवाओं के दुकानों को छोड़कर सब बंद रहेंगे।

(Big Breaking)बलरामपुर जिले में 14 अप्रैल 25 अप्रेल तक 10 दिन का सख्त लॉकडाउन का आदेश बलरामपुर कलेक्टर श्याम धावड़े ने जारी किया है।कोरोना संक्रमितों की लगातार बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए जिला प्रशासन ने मेडिकल दुकान व पेट्रोल पंप सहित कुछ जरूरी चीजों को ही खुलने की छूट दी है।इस दौरान बलरामपुर जिले के सभी सीमाएं सील होंगीं।14 अप्रैल की शाम 6 बजे से 25 अप्रैल की रात्रि 12 बजे तक यह लॉकडाउन होगा।

छत्तीसगढ़ में कोरोना भयावह रूप लेता जा रहा है। यहां हर दिन 10 हजार से अधिक कोरोना संक्रमित मिल रहे हैं। इसी कड़ी में बलरामपुर जिले में भी कोरोना संक्रमितों की संख्या में हर दिन इजाफा होता जा रहा है।इस लॉक डाउन के दौरान मेडिकल व पेट्रोल पंप को बंद से मुक्त रखा गया है। पेट्रोल पंप पर शासकीय वाहन व अति आवश्यक सेवाओं से जुड़े वाहनों को ही पेट्रोल मि  पायेगा बलरामपुर कलेक्टर ने जारी किया ये आदेश:-

बलरामपुर जिला अंतर्गत आने वाले सभी क्षेत्र को 14 से 25 अप्रैल तक कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। ऐसी स्थिति में जिले की सभी सीमाएं सील रहेंगीं।सिर्फ मेडिकल दुकानों को निर्धारित अवधि में खुलने की अनुमति होगी, मेडिकल दुकान संचालक मरीजों को दवा की होम डिलीवरी को प्राथमिकता देंगे। पेट्रोल पंप संचालकों द्वारा केवल शासकीय व शासकीय कार्य में प्रयुक्त वाहन, एटीएम कैश वैन, अस्पताल-मेडिकल व इमरजेंसी से संबंधित वाहन, दुग्ध वाहन तथा परिचय पत्र दिखाने पर मीडियाकर्मी/प्रेस वाहन/न्यूज पेपर हॉकर को ही पीओएल प्रदान किया जाएगा।जिले के सभी साप्ताहिक व हाट-बाजार बंद रहेंगे।दुग्ध पार्लर व दुग्ध वितरण, पेट शॉप, एक्वेरियम समेत न्यूज पेपर के हॉकरों को सुबह 6 से 8 बजे तथा शाम 5 से 6.30 बजे तक ही वितरण की अनुमति होगी।सब्जी बाजार प्रातः सुबह 7 बजे से 10 बजे तक खुला रहेगा जिसमे कोविड 19 के गाइड लाइन का पालन करना अनिवार्य होगा।एलपीजी गैस सिलेंडर की एजेंसियां फोन पर बुकिंग करने के बाद घर पहुंच सेवा देंगे एवं समस्त शराब दुकानें पुर्णतः बंद रहेगा।सभी धार्मिक, सांस्कृतिक व पर्यटन स्थल आम जनता के लिए पूर्णत: बंद रहेंगे। वहीं सभी प्रकार की सभा जुलूस सामाजिक-राजनीतिक आयोजन भी बंद रहेंगे।आपात की स्थिति में फोरव्हीलर वाहन में ड्राइवर समेत 4, ऑटो में ड्राइवर समेत 3 तथा बाइक में 2 व्यक्तियों को बैठने की अनुमति होगी।

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