शिक्षक युक्तियुक्तकरण में गड़बड़ी: डौण्डी के विकासखंड शिक्षा अधिकारी जयसिंह भारद्वाज निलंबित

रायपुर। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में शिक्षक युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया में गंभीर अनियमितता के चलते विकासखंड शिक्षा अधिकारी जयसिंह भारद्वाज को निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई दुर्ग संभागायुक्त द्वारा जिला स्तरीय युक्तियुक्तकरण समिति, बालोद की जांच रिपोर्ट के आधार पर की गई।
जांच में सामने आया कि बीईओ भारद्वाज ने कई शिक्षकों को नियमों के विरुद्ध ‘अतिशेष’ घोषित किया। रीता गरेवाल, जो अब भी परिवीक्षा अवधि में हैं, उन्हें अनुचित रूप से अतिशेष माना गया। इसी तरह नूतन कुमार साहू को भी उस स्थिति में अतिशेष घोषित किया गया जब वे विद्यालय में गणित विषय के एकमात्र शिक्षक थे।
इसके अलावा, पूर्व माध्यमिक शालाओं साल्हे, धुरवाटोला और पूत्तरवाही में विषय चयन एवं शिक्षक पदस्थापना में भी गंभीर त्रुटियां पाई गईं। रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया कि इन मामलों में बीईओ भारद्वाज ने लापरवाही और प्रशासनिक मनमानी बरती, जिससे शिक्षा व्यवस्था प्रभावित हुई। इन सब तथ्यों को ध्यान में रखते हुए संभागायुक्त ने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के तहत बीईओ भारद्वाज को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का आदेश जारी किया। निलंबन की अवधि में उनका मुख्यालय जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय, बालोद निर्धारित किया गया है। इस कार्रवाई से शिक्षा विभाग में अनुशासन और पारदर्शिता सुनिश्चित करने का संदेश गया है।