ड्यूटी के दौरान मौत पर 15 लाख का बीमा लाभ, ट्रांसमिशन कंपनी ने 1431 कर्मचारियों को दिया सुरक्षा कवच

रायपुर। छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी ने अपने 1431 अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए सामूहिक व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना लागू की है। यह बीमा योजना 6 मई 2024 से प्रभावी होकर आगामी एक वर्ष तक लागू रहेगी।

मानव संसाधन विभाग द्वारा जारी परिपत्र के अनुसार, कार्यकाल के दौरान किसी कर्मचारी की मृत्यु होने पर बीमा कंपनी द्वारा 15 लाख रुपये की राशि दी जाएगी। वहीं, कार्य समय के अतिरिक्त अवधि में दुर्घटना से मृत्यु होने पर 5 लाख रुपये का बीमा लाभ मिलेगा।

बीमा दावा प्रक्रिया को स्पष्ट करते हुए कहा गया है कि किसी भी दुर्घटना की सूचना 24 घंटे के भीतर बीमा कंपनी को देना अनिवार्य होगा। दावा प्रस्तुत करने के लिए 30 दिनों के भीतर सभी आवश्यक दस्तावेजों की तीन प्रतियां उप महाप्रबंधक (औद्योगिक संबंध) कार्यालय से सत्यापित कराकर बीमा कंपनी को भेजनी होंगी। दस्तावेज रायपुर के शंकर नगर स्थित दि ओरियंटल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड कार्यालय में भेजे जाएंगे।

बीमा राशि का भुगतान बीमा कंपनी द्वारा दस्तावेज प्राप्ति के 30 दिन के भीतर किया जाएगा। यह योजना गैर-अंशदायी है, अर्थात कर्मचारियों से कोई प्रीमियम नहीं लिया जाएगा। वार्षिक प्रीमियम राशि पूरी तरह से ट्रांसमिशन कंपनी द्वारा वहन की गई है। इस बीमा योजना से कर्मचारियों में सुरक्षा की भावना मजबूत होगी और उनके परिजनों को संकट की घड़ी में आर्थिक सहारा मिलेगा। यह निर्णय कर्मचारियों के कल्याण की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है।

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