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इंडिया गेट प्रोटेस्ट केस: हिड़मा के समर्थकों को कोर्ट ने पुलिस और ज्यूडिशियल कस्टडी में भेजा

दिल्ली। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने शुक्रवार को इंडिया गेट पर हुए प्रोटेस्ट मामले में 15 आरोपियों की कस्टडी का फैसला सुनाया। कोर्ट ने वागीशा और आयशा को केवल एक दिन के लिए पुलिस कस्टडी में भेजा। वहीं, बाकी 13 आरोपियों को सात दिन के लिए ज्यूडिशियल कस्टडी में भेजा गया।

ये सभी आरोपियों को माओवादी नेता माडवी हिडमा के समर्थन में प्रदर्शन और नारे लगाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने इस मामले में कर्तव्य पथ पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज की थी। आरोपियों की गिरफ्तारी इसी FIR से जुड़ी हुई थी।

ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास (JMFC) अरिदमन सिंह चीमा ने सात आरोपियों की रिहाई की अर्जी को खारिज कर दिया और गिरफ्तारी को कानूनी ठहराया। कोर्ट ने यह कहा कि गिरफ्तारियां उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए की गई हैं और सभी आरोपियों को उनके संबंधित मामलों में उचित कार्रवाई के लिए कस्टडी में भेजा जाना जरूरी है।

इस फैसले के बाद पुलिस और न्यायिक प्रशासन आरोपियों की कस्टडी और आगे की जांच में जुट गए हैं। अधिकारियों का कहना है कि ज्यूडिशियल कस्टडी में भेजे गए आरोपियों से आवश्यक पूछताछ की जाएगी ताकि मामले की गंभीरता और संबंधी तथ्य स्पष्ट हो सकें।

प्रोटेस्ट और गिरफ्तारी के मामले ने राजधानी में सुर्खियां बटोरी हैं और सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क कर दिया है। पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि किसी भी सार्वजनिक प्रदर्शन में शामिल होने से पहले वैधानिक अनुमति लें और कानून का पालन करें।

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