छत्तीसगढ़ में रात 12 बजे के बाद बार खुला तो होगी सील, अफसरों पर एक्शन लेंगे आबकारी आयुक्त

रायपुर। प्रदेश में बार और होटलों पर अब कड़ी निगरानी रखी जाएगी। राजधानी रायपुर सहित पूरे छत्तीसगढ़ में देर रात तक खुलने वाले बार और पब पर सख्ती से कार्रवाई होगी। बुधवार 1 अक्टूबर को जीएसटी भवन में आबकारी आयुक्त आर. संगीता ने होटल और बार कारोबारियों की बैठक ली। उन्होंने साफ कहा कि अगर रात 12 बजे के बाद कोई बार खुला मिला तो उसे सील कर दिया जाएगा।
बैठक में छत्तीसगढ़ होटल एंड रेस्टारेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष तरंजीत होरा और प्रदेश भर से 55 से ज्यादा कारोबारी मौजूद थे। इसमें टाइमिंग, सिक्योरिटी और संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी तुरंत पुलिस और आबकारी विभाग को देने पर सहमति बनी। खासकर ड्रग्स और दूसरे राज्यों की शराब बेचने की सूचना देने के लिए कारोबारियों को निर्देश दिए गए।
आयुक्त ने कारोबारियों को चेताया कि लाइसेंस शर्तों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। पहली बार गलती करने पर 3 दिन, दूसरी बार 5 दिन और तीसरी बार 7 दिन के लिए लाइसेंस निलंबित किया जाएगा। चौथी बार में स्थायी रूप से लाइसेंस रद्द होगा।
उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि केवल संचालकों पर ही नहीं, बल्कि जिन अधिकारियों के क्षेत्र में नियम तोड़े जाएंगे, उन पर भी गाज गिरेगी। रायपुर में पिछले 10 दिनों से लगातार संयुक्त कार्रवाई चल रही है और कलेक्टर के निर्देश पर जूक क्लब को पहले ही सील किया जा चुका है।
बैठक में कारोबारियों ने भी टाइमिंग को लेकर सहमति जताई और कहा कि सभी बार रात 12 बजे तक बंद कर दिए जाएंगे। विभाग का कहना है कि नियमों का कड़ाई से पालन कराने का मकसद जनहित और कानून-व्यवस्था बनाए रखना है।