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अवैध क्लीनिक और लैब सील, स्वास्थ्य विभाग ने लगाया 70 हजार का जुर्माना

जगदलपुर। स्वास्थ्य विभाग ने शहर में अवैध रूप से संचालित हो रहे कुछ क्लीनिक और लैब पर कड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 2-3 संस्थानों को सील कर दिया और संचालकों पर 70 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। विभाग के अनुसार, इन क्लीनिक और लैब को चलाने वालों के पास कोई वैध दस्तावेज नहीं थे, जिससे मरीजों की सुरक्षा खतरे में थी।

प्रशासन ने साफ किया है कि शहर में स्वास्थ्य सुविधाओं के संचालन में नियमों का पालन अनिवार्य है। नियमों की अवहेलना करने वाले किसी भी क्लीनिक या लैब पर तुरंत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यह कार्रवाई लगातार शिकायतें मिलने के बाद की गई।

कलेक्टर हरीश एस. के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कार्रवाई की। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. संजय बसाक के नेतृत्व में नर्सिंग होम एक्ट 2013 और छत्तीसगढ़ चिकित्सा अधिनियम 2010 के तहत विशेष टीम गठित की गई। टीम ने जगदलपुर शहर के विभिन्न निजी क्लीनिकों और डायग्नोस्टिक लैबों का निरीक्षण किया।

निरीक्षण में पाया गया कि कई संस्थान बिना वैध पंजीकरण और निर्धारित मानकों के संचालित हो रहे थे। कुछ जगहों पर उपकरणों की गुणवत्ता, स्टाफ की योग्यता और दवाओं के स्टैंडर्ड में खामियां पाई गईं। ऐसे मामलों में मरीजों की सुरक्षा सुनिश्चित करना मुश्किल होता है।

स्वास्थ्य विभाग ने चेतावनी दी है कि आगे भी ऐसे किसी भी उल्लंघन पर बिना देरी के कार्रवाई की जाएगी। विभाग का कहना है कि जनता को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना प्राथमिकता है, इसलिए सभी निजी स्वास्थ्य संस्थानों को नियमों का पालन करना अनिवार्य है।

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