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Hijab विवाद, कर्नाटक सरकार सभी स्कूलों और कॉलेजों के लिए जारी कर सकती है दिशा निर्देश

बैंगलोर। कर्नाटक सरकार स्कूलों और कॉलेजों में धार्मिक परिधानों पर प्रतिबंध लगाने के उच्च न्यायालय के प्रस्ताव के आधार पर हिजाब के उपयोग पर एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) पेश कर सकती है, जब तक कि मामला अदालत में लंबित है।

अदालत के आदेश के बावजूद कुछ छात्र हिजाब पहनकर कक्षाओं में आने के बाद सरकार सभी स्कूलों और कॉलेजों के लिए दिशानिर्देश जारी कर सकती है।

कुछ छात्रों को स्कूल के गेट के बाहर खड़े स्कूल अधिकारियों द्वारा हिजाब हटाने के लिए कहा गया था। ऐसी स्थितियों को रोकने के लिए, सरकार नए दिशा-निर्देशों के साथ आने की संभावना है।

मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई उच्च न्यायालय के प्रस्ताव के आधार पर इस तरह के दिशा-निर्देशों पर निर्णय लेने के लिए शिक्षा मंत्री बीसी नागेश, शिक्षा विभाग के अधिकारियों और गृह विभाग के अधिकारियों से मिलेंगे।

कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने कहा था कि कर्नाटक में कॉलेज फिर से खुल सकते हैं लेकिन छात्रों को धार्मिक कपड़े पहनने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

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