Hijab Controversy: कर्नाटक HC ने धार्मिक पोशाक पर लगाई रोक, अगली सुनवाई सोमवार को

बैंगलोर। कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने गुरुवार को कहा कि राज्य में कॉलेज फिर से खुल सकते हैं लेकिन छात्रों को धार्मिक कपड़े पहनने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।
कर्नाटक HC की तीन-न्यायाधीशों की पीठ कॉलेज में छात्रों द्वारा ‘हिजाब’ पहनने पर राज्य सरकार के प्रतिबंध को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। हाईकोर्ट इस मामले में सोमवार दोपहर 2.30 बजे अगली सुनवाई करेगा।
मामले को स्थगित करने से पहले मुख्य न्यायाधीश रितु राज अवस्थी ने कहा कि कर्नाटक में कॉलेज फिर से खुल सकते हैं लेकिन कोई भी छात्र तब तक कुछ भी धार्मिक नहीं पहन सकता जब तक कि मामला अदालत के समक्ष लंबित न हो।
, ”मुख्य न्यायाधीश ने कहा हम एक आदेश पारित करेंगे जिससे संस्थान शुरू हो जाएं, लेकिन जब तक मामला यहां लंबित है, कोई भी छात्र धार्मिक पोशाक पहनने पर जोर नहीं देगा। शांति और शांति बनाए रखी जानी चाहिए
उच्च न्यायालय ने बुधवार को मुख्य न्यायाधीश रितु राज अवस्थी, न्यायमूर्ति कृष्णा एस दीक्षित और न्यायमूर्ति जयबुन्निसा एम खाजी की तीन सदस्यीय पीठ का गठन किया था।